हेल्लो दोस्तों स्वागत है आपका FWW के और नए आर्टिकल में आज हम आपको बतायेंगे Senior Citizen Savings Scheme के बारे मे, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों आपकों बता दें कि Senior Citizen Savings Scheme एक सरकार समर्थित बचत इंस्ट्रूमेंट है। निवेश विकल्प आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक कर कटौती के लिए पात्र है।
केंद्र सरकार की है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा समर्थित, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद के चरण के लिए एक स्थिर और सुरक्षित आय स्रोत प्रदान करती है। इस योजना में कोई भी वरिष्ठ नागरिक निवेश कर सकता है। एससीएसएस वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है क्योंकि यह सुरक्षित रिटर्न प्रदान करता है। 2004 में पेश की गई यह योजना ग्राहकों को गारंटीशुदा रिटर्न और टैक्स लाभ के साथ कम जोखिम वाला निवेश विकल्प देती है। योजना में निवेश करने के इच्छुक लोग डाकघर या बैंकों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।
दोस्तों आपके लिए यहा वह सब कुछ है जो आपको वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के बारे में जानने की जरूरत है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ब्याज दर और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की विशेषताएं
फिक्स ब्याज दर: ब्याज दर सरकार द्वारा तय की जाती है और यह पूरे निवेश अवधि के दौरान समान रहती है। बाद की तिमाही में किसी भी प्रकार के बदलाव या बाजार के उतार-चढ़ाव से ब्याज दर प्रभावित होने की संभावना नहीं है। SCSS के लिए ब्याज दर फिलहाल 8.2 फीसदी तय की गई है।
डिपॉजिट: योजना केवल एक ही डिपॉजिट की अनुमति देती है। सब्सक्राइबर्स 1,000 रुपये के गुणक में पैसा लगा सकते हैं। निवेश की जा सकने वाली अधिकतम राशि 30 लाख रुपये है।
मेच्योरिटी: योजना की मेच्योरिटी अवधि पांच वर्ष है। खाते की मेच्योरिटी के एक वर्ष के भीतर आवेदन जमा करके इसे तीन और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
एक से अधिक खाते: ग्राहक एक से अधिक एससीएसएस खाते संचालित कर सकते हैं या अपने पति या पत्नी के साथ एक संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं।
समय से पहले विड्रोल: खाता खोलने के एक साल बाद निवेशक अपने एससीएसएस से समय से पहले निकासी कर सकते हैं।
टैक्स लाभ: एससीएसएस जमा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के लिए योग्य हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए पात्रता
1. जो कोई भी 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुका है वह एससीएसएस खाता खोलने के लिए पात्र है।
2. जिनकी उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच है और वीआरएस, विशेष वीआरएस या रिटायरमेंट पर रिटायर्ड हुए हैं, वे भी योजना के तहत खाता खोल सकते हैं।
3. ग्राहक को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
4. सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी भी एससीएसएस खाता खोलने के पात्र हैं, बशर्ते वे अन्य नियम और शर्तें पूरी करते हों।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए ब्याज दर
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए मौजूदा ब्याज दर 8.20 फीसदी है। सावधि जमा (एफडी) जैसे अन्य निवेशों की तुलना में एससीएसएस निवेश पर रिटर्न अधिक है। ब्याज राशि त्रैमासिक रूप से जमा की जाती है और इसे ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) या डाकघर के माध्यम से ऑटो क्रेडिट मोड के माध्यम से निकाला जा सकता है।
Senior Citizen Savings Scheme के लिए आवेदन कैसे करें?
खाता खोलने के लिए आवेदन जमा करने के लिए किसी को डाकघर या निकटतम बैंक शाखा में जाना होगा जो एससीएसएस प्रदान करता है। यहां स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस दिया गया है
1. बैंक या डाकघर जाएं और एससीएसएस आवेदन पत्र मांगें।
2. सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, रोजगार और पेंशन विवरण, नामांकित विवरण और अन्य भरें।
3. आवेदन के साथ कोई भी आवश्यक दस्तावेज शामिल करें।
4. जमा किये जाने वाले पैसों के साथ आवेदन पत्र बैंक स्टाफ को सौंप दें।
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